बूंदी: हत्या के प्रयास के 3 आरोपियों को उम्र कैद, 9 साल पहले कुल्हाड़ी और लकड़ियों से दो युवकों पर किया था जानलेवा हमला
एनसीआई@बूंदी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शुक्ला ने गुरुवार को हत्या के प्रयास के एक मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला 17 जनवरी 2016 का है। छावनी बोरदा, थाना गेंडोली के रहने वाले सोनू, महावीर और खाना ने पुरानी रंजिश के चलते राधेश्याम बैरागी और उनके साथी महेन्द्र पर लकड़ियों और कुल्हाड़ियों से हमला किया था। उस समय ये दोनों जंगल से लौट रहे थे। इस हमले से दोनों गम्भीर घायल हो गए थे। महेन्द्र के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया था। इसकी हालत गम्भीर होने से इसे कोटा अस्पताल रेफर किया गया था।
थाना गेंडोली पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र पेश किया। ट्रायल के दौरान लोक अभियोजक भूपेन्द्र सक्सेना ने 13 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाया।
इस पर कोर्ट ने धारा 307 और 307/149 के तहत इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा सुनाई गई है, ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जमानत पर चल रहे तीनों दोषियों को हिरासत में लेकर जिला कारागृह भेज दिया गया है।
