एनसीआई@बूंदी
हिंडोली थाना क्षेत्र में एक साल पहले एक नाबालिग लड़की से हुए दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 के न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने बताया कि यह वारदात 30 नवम्बर 2025 की है। फरियादी ने 2 दिसम्बर 2025 को हिंडोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार, जब वह और उसकी पत्नी काम से घर लौटे तो उनकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं मिली। आस-पड़ोस और रिश्तेदारों में तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला। इसके बाद एक रिश्तेदार पर शक होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ दिन बाद नाबालिग को ढूंढ निकाला। उसके बयान धारा 180 BNSS के तहत दर्ज किए गए। अनुसंधान अधिकारी मुकेश कुमार यादव की जांच में यह साबित हुआ कि आरोपी ने नाबालिग को घर से ले जाकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में रखा गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 29 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने पॉक्सो कोर्ट-02 बूंदी में पैरवी की।
