April 20, 2026

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जिस हॉस्टल में सुसाइड हुआ, उसे बंद करने के निर्देश, हॉस्टल के कमरों में नहीं लगी थी एंटी हेंगिंग डिवाइस, बच्चों को दूसरी जगह करेंगे शिफ्ट

जिस हॉस्टल में सुसाइड हुआ, उसे बंद करने के निर्देश, हॉस्टल के कमरों में नहीं लगी थी एंटी हेंगिंग डिवाइस, बच्चों को दूसरी जगह करेंगे शिफ्ट

एनसीआई@कोटा

राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की कोचिंग विद्यार्थियों के हॉस्टल के लिए जारी गाइड लाइन की पालना नहीं किए जाने पर गुरुवार को जिला प्रशासन ने एक हॉस्टल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके तहत महावीर नगर प्रथम स्थित श्रीकृष्ण हॉस्टल को अंतरिम रूप से बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि 13 फरवरी को इस हॉस्टल में एक छात्र शिवकुमार ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। मामले में पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बृजमोहन बैरवा ने बताया कि पुलिस थाना जवाहर नगर थाने की रिपोर्ट के अनुसार अनुसार इस हॉस्टल में पंखे में स्प्रिंग डिवाइस नहीं पाया गया। अगर इस हॉस्टल में एंटी हेंगिंग डिवाइस होता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। गौरतलब है की कोचिंग छात्र शिव कुमार ने सोमवार देर रात को इस हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सामने आया था कि इस हॉस्टल में एंटी हेंगिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ था। जबकि प्रशासन का आदेश है कि हर हॉस्टल के कमरे के पंखे में एंटी हेंगिंग डिवाइस लगाना जरूरी है।

हॉस्टल में मिली कमियां

जांच में सामने आया कि इस हॉस्टल में विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने पर अभिभावकों को सूचित करने की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई, ना ही विद्यार्थियों के आने-जाने सम्बन्धी रिकॉर्ड पाया गया। इतना ही नहीं, हॉस्टल संचालन के लिए पंजीकरण, स्वीकृति इत्यादि भी नहीं पाई गई। काउंसलर एवं सुपरवाइजर की व्यवस्था भी नहीं थी। हॉस्टल में सफाई, वेंटिलेशन का स्तर भी संतोषजनक नहीं पाया गया।

थानाधिकारी की इस रिपोर्ट के आधार पर हॉस्टल का संचालन तुरंत प्रभाव से अंतरिम रूप से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जिन कमरों में विद्यार्थी हैं, उन्हें 7 दिन में दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आयुक्त नगर निगम दक्षिण एवं थानाधिकारी को आदेश की 24 घंटे में पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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