April 29, 2026

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बूंदी: मिठाई-नमकीन की दुकानों पर नाप तौल एवं पैकेजिंग नियमों की पालना नहीं होने तथा तौल-कांटा सत्यापित नहीं होने पर लगाया जुर्माना

बूंदी: मिठाई-नमकीन की दुकानों पर नाप तौल एवं पैकेजिंग नियमों की पालना नहीं होने तथा तौल-कांटा सत्यापित नहीं होने पर लगाया जुर्माना

एनसीआई@बूंदी

राज्य सरकार के निर्देशानुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की टीम ने शुक्रवार को मिठाई-नमकीन की दुकानों का निरीक्षण किया।

जिला रसद अधिकारी शिवजी राम जाट ने बताया कि इस‌ दौरान बूंदी स्थित खत्री फूड प्रोडक्ट्स, अरविन्द सेल्स, द्वारिका स्वीट्स व जीएस बेकर्स का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान नाप तौल एवं पैकेजिंग नियमों की पालना नहीं होने, तौल-कांटा सत्यापित नहीं पाए जाने आदि अनियमितताएं सामने आईं। इस पर इन फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व पैकेज कमोडिटी रूल्स 2011 के तहत कार्यवाही की गई।

इन दुकानों पर लगाया जुर्माना

जाट ने बताया कि खत्री फूड प्रोडक्ट्स बूंदी पर 5000 रुपए, अरविन्द सेल्स बूंदी पर 7000 रुपए, द्वारिका स्वीट्स बूंदी पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ एक माप तौल कांटा भी जब्त किया गया। साथ ही जीएस बेकर्स बूंदी को कार्यवाही करते हुए पाबंद किया गया।

सभी को विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व पैकेज कमोडिटी रूल्स 2011 की पालना के निर्देश भी दिए गए। जांच दल में विधिक माप विज्ञान अधिकारी महेन्द्र कुमार तथा प्रवर्तन निरीक्षक महकरण सिंह शामिल रहे।

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