एनसीआई@सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)
सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज तहसील में कर्बला भूमि पर अवैध दुकान निर्माण का मामला सामने आया है। इस मामले में स्थानीय निवासी अल्ताफ अहमद की ओर से सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने आरोपी अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर मुश्ताक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
यह याचिका अधिवक्ता रविन्द्र बहादुर सिंह के माध्यम से दायर की गई थी। इसमें ग्राम बभनौली की आराजी नम्बर 55 पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया गया था। यह जमीन खतौनी में कर्बला के रूप में दर्ज है और धारा 6/3 की भूमि है। मुश्ताक अहमद ने खुद को कर्बला समिति का अध्यक्ष बताकर गलत चौहद्दी प्रस्तुत की। इसके बाद नक्शा पास कराकर दुकानों का निर्माण करवाया।
आरोप है कि मुश्ताक अहमद ने कर्बला की भूमि को ईदगाह की भूमि बताकर वक्फ बोर्ड के अधीन दुकानों का आवंटन किया। इस तरह लाखों रुपए का गबन किया। सीजेएम कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी सदर सोनभद्र से मामले की जांच करवाई। जांच में पाया गया कि आराजी नम्बर 55 पर कुल 22 दुकानों का निर्माण कराया गया है। कोर्ट ने माना कि मामले में प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का होना दर्शित होता है।

इस पर न्यायालय ने थानाध्यक्ष रॉबर्ट्सगंज को आदेश दिया कि वे आवेदक अल्ताफ अहमद के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित घटना के सम्बंध में उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करें और विधि अनुसार विवेचना करें या कराएं।
